कानूनी कागजात में कटिंग नहीं की जा सकती इसलिए एक और डीड तैयार करनी पड़ती है. इस डीड को करेक्शन, कंफर्मेशन या रेक्टिफिकेशन डीड कहा जाता है.
किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद सबसे पहले तो आपको एग्रीमेंट के मुताबिक विक्रेता को पूरा पेमेंट करना होगा तभी वो सेलडीड पर दस्तखत करेगा.